मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025:5 लाख रुपये लोन कैसे प्राप्त करें
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025 क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने की लिए मुख़्यमंत्री युवा उद्यमी योजना(CMYUVA ) की शुरुआत की। जिससे युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में युवाओं को ₹ 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण और 10%,12.5%, 15% मार्जिन मनी अनुदान मिलता है। सीएम युवा उद्यमी योजना का लक्ष्य है प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करना,जो 10 वर्षों मैं 10 लाख युवाओं को लाभ पहुंचना है।
यह योजना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट फंड (सीजीएमएसई) के तहत ऋण उपलब्ध करवाती है।
मुख्यमंत्री युवा लोन योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2 योजनाएँ चलाती हैं इसमें से एक है "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना"और दूसरी है "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" नामक योजना चलती है। दोनों योजनाओं युवाओं को स्वरोजगार करने के लिए ऋण प्रदान करती है। ये दोनों योजना युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है। ये ऋण योजना और ऋण योजना की तरह ही होती है जिसमे परियोजना लागत का 10% सावधि ऋण के रूप में होता है।
मुख्यमंत्री युवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को सीएम युवा (cmyuva) के नाम जाना जाता है। मुख्यमंत्री युवा योजना को विभिन राज्यों में अलग- अलग से नाम जाना जाता है।इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवा वर्ग को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करवाना है और उनके बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना तहत युवा नया रोजगार करने पैदा कर सके और आगे बढ़ सके।
- इस योजना के द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बदावा देना और शिक्षित युवाओ को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।
- इस योजना से सामान्य और पिछड़े वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।
- यह योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करवाना और और उनको निजी क्षेत्र में नौकरी मिल सके।
- यह योजना युवा वर्ग को वित्तीय ऋण देकर स्वरोजगार मे सहायता करती है।
- यह योजना उद्यमिता प्रशिक्षण , कुशल कौशल विकास और व्यवसाय को वित्तीय सहायता देना भी है।
यह योजना विभिन्न राज्यों में लागू है। हर राज्यों में योजना की विशिष्टतायें अलग-अलग है। उदाहरण के लिए , उत्तेर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना है , जबकि बिहार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है।
युवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। यह योजना युवाओं को वित्तीय सहायता देना और अन्य सुविधाएँ प्रदान करना जिससे युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन सके।
- इस योजना के द्वारा युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण, रोजगार करने की दिशा, अन्य आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है जिससे वह रोजगार को बेहतर दंग से चला सके।
- यह योजना प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को ऋण देना। जिससे 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को सूक्ष्म और लघु इकाईयां स्थापित करना है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025 के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना तहत शिक्षित और कौशलशील युवा को खुद का रोजगार करने लिए आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के द्वारा लाभार्थी को ₹5 लाख तक के उद्योगों या व्यापार क्र लिए 100% ब्याज फ्री और बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त होता है और उनको उद्योगों की लागत का 10% मार्जिन मनी सब्सिडी भी मिलती है।
- ये योजना प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को खुद का रोजगार करना अवसर देती है। जिससे प्रदेश का आर्थिक विकास में बढ़ोतरी हो सके।
- इस योजना में ₹5 लाख तक के रोजगार या व्यापार के किये 100% ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करनी सुविधा देती है।
- इस योजना के द्वारा व्यापार लागत का 10% मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाती है।
- इस योजना कौशलशील शिक्षित युवाओं को अपने खुद का रोजगार खड़ा करने में सहायता करते है।
- सीएमयूवा योजना के तहत राज्य में 105 उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की गयी है जो योजना को संचालन में सहायता करेंगें।
उद्यमी से मुझे कितना लोन मिल सकता है?
उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएमयूवा) के द्वारा प्रथम चरण में ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देती है और आप ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान का देते है तो द्वितीय चरण में ₹7.5 लाख के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के पात्र होते है।
इस चरणों को विस्तार से समझते है :
- इस योजना में ₹5 लाख तक रोजगार के लिए 4 वषों तक 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त बिना की गारंटी का ऋण।
- सीएम युवा योजना में सामान्य वर्ग के युवाओं को उद्योग लागत का 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12.5 प्रतिशत, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /दिव्यांग को 10 प्रतिशत और पिछड़े जिलों - चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं बहराइच के लाभार्थियों की 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना होगा।
- रोजगार लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एवं 4 वर्षों तक का सी0जी0टी0एम0एस0ई0 प्रतिपूर्ति।
- उद्योग लागत में भूमि-भवन सम्मिलित नहीं होगा और पूरी उद्योग लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में होना जरूरी है।
- द्वितीय चरण में पात्र वह युवा होगें जो प्रथम चरण के ऋण का मूलधन /पैनल इंटरेस्ट की पूरी वापसी कर चुके होगें।
- द्वितीय चरण में ₹10 लाख तक का रोजगार शुरू की जा सकती है। परन्तु ₹7.5 लाख तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान 3 वर्षों तक दिया जायेगा।
- इस योजना में ऋण में रोजगार लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोने होना अनिवार्य होगा और इसमें वर्कशॉप /वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी।
- सी0जी0टी0एम0एस0ई0 कवरेज 3 वर्षो तक।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ कैसे लें?
उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के युवाओं को खुद का रोजगार करवाने के लिए "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" की शुरुआत की। इस योजना लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये। उसकी उम्र 18 -40 वर्ष होनी चाहिए और किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के लिए डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षित और कुशल युवा जिनकी आयु 21-40 वर्ष के बीच है, जिनके पास प्रासंगिक प्रशिक्षण या शैक्षिणिक योग्यता है वह इस योजना के पात्र है। इस योजना मुख्य पात्रता हैं:
- इस योजना में आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- इसमें आवेदन करने की आयु 21-40 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने की शैक्षिणिक योग्यता 8वीं पास या उसके समकक्ष होनी चाहिए।
- आवेदक के पास विश्कर्मा श्रम सम्मान योजना ,ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण योजना, एससी /एसटी /ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण या मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल सम्बंधित प्रमाणपत्र या डिप्लोमा, डिग्री होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने वाला किसी बैंक में डिफॉल्टेर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक पहले से किसी भी स्वरोजगार योजना लाभ न लिया हो।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?
सीएम युवा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ योजना के प्रकार और राज्य के अनुसार अलग-अलग होते है। लेकिन कुछ सामान्य दस्तावेज़ हैं जो अक्सर आवश्यक है:
यह सलाह दी जाती है कि आप योजना के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य या केंद्र सरकार की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची की जांच करें।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। फिर पंजीकरण करें। फिर आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। आवेदन जमा करने के बाद, उसकी जांच की जायगी। यदि सब कुछ सही है तो आपको ऋण जारी किया जायेगा।
- आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम या सम्बंधित योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएँ।
- यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो वेबसाइट पर पंजीकृत पूरा भरें और अन्य आवश्यक जानकारी भी भरें।
- आवेदक का पंजीकृत करने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, व्यासायिक जानकारी और परियोजना की जानकारी जैसे जानकारी भरें।
- उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें। जैसे - पैन कार्ड, पहचान प्रमाणपत्र अन्य डॉक्यूमेंट आदि।
- आवेदन करने के बाद आवेदन को सबमिट करें।
- फिर आवेदन का पात्रता जाँच होगी और सत्यापन किया जायेगा।
- यदि आवेदन की स्वीकृति होती है तो आपको ऋण मिल जायेगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की प्रारंभ से अब तक की उपलब्धियां क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के द्वारा 1 लाख युवाओं को हर वर्ष खुद का रोजगार शुरू करने सहायता करेगी। जिससे 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को फायदा पहुंचेगा। इस योजना से युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण , सॉफ्ट कौशल विकास और व्यावसायिक ऋण देकर सपोर्ट करेगी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए टोल फ्री नंबर क्या है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन वेबसाइट क्या है?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(Frequently Asked Questions)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लोन कैसे मिलेगा?
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षित और कुशल युवा जिनकी आयु 21-40 वर्ष के बीच है, जिनके पास प्रासंगिक प्रशिक्षण या शैक्षिणिक योग्यता है वह इस योजना के पात्र है। इस योजना मुख्या पात्रता हैं: इस योजना में आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसमें आवेदन करने की आयु 21-40 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने की शैक्षिणिक योग्यता 8वीं पास या उसके समकक्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास विश्कर्मा श्रम सम्मान योजना ,ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण योजना, एससी /एसटी /ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण या मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल सम्बंधित प्रमाणपत्र या डिप्लोमा, डिग्री होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने वाला किसी बैंक में डिफॉल्टेर नहीं होना चाहिए। आवेदक पहले से किसी भी स्वरोजगार योजना लाभ न लिया हो।
5वी की मार्कशीट पर कितना लोन मिलता है?
सीएम युवा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ योजना के प्रकार और राज्य के अनुसार अलग-अलग होते है। लेकिन कुछ सामान्य दस्तावेज़ हैं जो अक्सर आवश्यक है: 1- शैक्षाणिक प्रमाण पत्र: कक्षा 8वीं या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र 2- कौशल प्रमाण पत्र: कौशल विकास योजना प्रमाण पत्र 3- पहचान प्रमाण पत्र: आधार कार्ड , वोटर कार्ड , पैन कार्ड , पासपोर्ट अन्य 4- जाति प्रमाण पत्र : सामान्य /पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति 5-निवास प्रमाण पत्र: निवास प्रमाण पत्र (पार्षद/प्रधान/वार्ड मेम्बर द्वारा), बिजली का बिल 6- बैंक प्रमाण पत्र: बैंक पासबुक ,बैंक स्टेटमेंट 7- विकलांगता प्रमाण पत्र: विकलांग प्रमाण पत्र( वैकल्पिक) 8- परियोजना प्रमाण पत्र:प्रस्तावित परियोजना उद्यम की विस्तृत योजना यह सलाह दी जाती है कि आप योजना के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य या केंद्र सरकार की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची की जांच करें।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितना ब्याज लगता है?
उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएमयूवा) के द्वारा प्रथम चरण में ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देती है और आप ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान का देते है तो द्वितीय चरण में ₹7.5 लाख के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के पात्र होते है।इस चरणों को विस्तार से समझते है : प्रथम चरण :इस योजना में ₹5 लाख तक रोजगार के लिए 4 वषों तक 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त बिना की गारंटी का ऋण। सीएम युवा योजना में सामान्य वर्ग के युवाओं को उद्योग लागत का 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12.5 प्रतिशत, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /दिव्यांग को 10 प्रतिशत और पिछड़े जिलों - चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं बहराइच के लाभार्थियों की 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना होगा। रोजगार लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एवं 4 वर्षों तक का सी0जी0टी0एम0एस0ई0 प्रतिपूर्ति। उद्योग लागत में भूमि-भवन सम्मिलित नहीं होगा और पूरी उद्योग लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में होना जरूरी है। द्वितीय चरण :द्वितीय चरण में पात्र वह युवा होगें जो प्रथम चरण के ऋण का मूलधन /पैनल इंटरेस्ट की पूरी वापसी कर चुके होगें। द्वितीय चरण में ₹10 लाख तक का रोजगार शुरू की जा सकती है। परन्तु ₹7.5 लाख तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान 3 वर्षों तक दिया जायेगा। इस योजना में ऋण में रोजगार लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोने होना अनिवार्य होगा और इसमें वर्कशॉप /वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी। सी0जी0टी0एम0एस0ई0 कवरेज 3 वर्षो तक।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ कैसे लें?
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षित और कुशल युवा जिनकी आयु 21-40 वर्ष के बीच है, जिनके पास प्रासंगिक प्रशिक्षण या शैक्षिणिक योग्यता है वह इस योजना के पात्र है। इस योजना मुख्य पात्रता हैं: इस योजना में आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसमें आवेदन करने की आयु 21-40 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने की शैक्षिणिक योग्यता 8वीं पास या उसके समकक्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास विश्कर्मा श्रम सम्मान योजना ,ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण योजना, एससी /एसटी /ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण या मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल सम्बंधित प्रमाणपत्र या डिप्लोमा, डिग्री होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने वाला किसी बैंक में डिफॉल्टेर नहीं होना चाहिए। आवेदक पहले से किसी भी स्वरोजगार योजना लाभ न लिया हो।
योगी लोन योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने की लिए मुख़्यमंत्री युवा उद्यमी योजना(CMYUVA ) की शुरुआत की। जिससे युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में युवाओं को ₹ 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण और 10%,12.5%, 15% मार्जिन मनी अनुदान मिलता है। सीएम युवा उद्यमी योजना का लक्ष्य है प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करना,जो 10 वर्षों मैं 10 लाख युवाओं को लाभ पहुंचना है। यह योजना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट फंड (सीजीएमएसई) के तहत ऋण उपलब्ध करवाती है।
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